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Liquor Scam Case: हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर ईडी को भेजा नोटिस, 24 मई को होगी सुनवाई
Fri, 10 May 2024 12:33 PM IST
विजय पुंडीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 10 May 2024 12:33 PM IST
सार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लांड्रिंग मामला में बीआरएस नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।
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बीआरएस नेता के. कविता
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
हाईकोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी का जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 24 मई को सुनवाई तय की है।
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कविता की जमानत याचिका 6 मई को विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने 15 मार्च को कवित को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। उत्पाद शुल्क घोटाले में शामिल होने के आरोप में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ था।
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सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करवाकर आरोप लगाया था कि 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में हेरफेर किया गया है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, इस प्रक्रिया में दक्षिण भारत के कुछ व्यक्तियों/समूह को लाभ पहुंचाकर मुनाफे का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी को दिया गया।
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