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Delhi: इंजीनियर राशिद का मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए या नहीं, 20 नवंबर को होगा फैसला
Wed, 13 Nov 2024 10:26 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 13 Nov 2024 10:26 PM IST
सार
पटियाला हाउस कोर्ट 20 नवंबर जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद के खिलाफ कथित आतंकवाद वित्तपोषण मामले को नामित एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित करने को लेकर फैसला करेगी।
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इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पटियाला हाउस कोर्ट 20 नवंबर को इस बात पर फैसला करेगी कि जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद के खिलाफ कथित आतंकवाद वित्तपोषण मामले को नामित एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने कहा था कि चूंकि राशिद अब सांसद हैं, इसलिए यह मामला सांसदों के मामलों पर विचार करने वाली विशेष अदालत में जा सकता है।
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बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मामले पर बहस के लिए समय मांगे जाने के बाद उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। न्यायाधीश ने पहले इस मामले में जमानत आदेश सुरक्षित रखा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वह पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार करेंगे।इस बात पर भी विचार करेंगे कि मामले को विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। न्यायाधीश ने जमानत पर आदेश 19 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया था।
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