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DDA के लिए सिर्फ ये लोग ही कर सकते हैं अप्लाई, जानें नई हाउसिंग स्कीम की शर्तें

Sun, 02 Jul 2017 02:43 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 02 Jul 2017 02:43 PM IST
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eligibility criteria terms and conditions for apply in DDA housing scheme 2017
DDA flats

आपका अपने घर का सपना अब पूरा होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नई हाउसिंग स्कीम-2017 30 जून को लॉन्च कर दी है। इस स्कीम के अंतर्गत डीडीए 12,000 फ्लैटों का आवंटन करेगा। डीडीए फ्लैट्स में से ज्यादातर रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज और जसोला में हैं। इनमें से 10,000 फ्लैट्स 2014 के हाउसिंग स्कीम वाली हैं और 2,000 खाली पड़ी हुई हैं।

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अगर आप भी डीडीए के हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट्स के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं। तो आवेदन से पहले इन नियमों को जान लें-

ये लोग कर सकेगें अप्लाई
देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है वह ऑनलाइन या ऑफलाइन तरह से आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता का दिल्ली में कोई प्लॉट या फ्लैट न हो। साथ ही अविवाहित संतान के नाम भी कोई फ्लैट न हो। एक व्यक्ति एक ही आवेदन किया जा सकता है। पति और पत्नी दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोनों को फ्लैट मिलने की स्थिति में एक ही फ्लैट मिलेगा।
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अप्लाई की शर्तें और नियम
-डीडीए ने नॉन सीरियस खरीदारों पर लगाम लगाने और बाजार की अटकलों की जांच करने के लिए इस बार कई स्तरों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की है।

-डीडीए हाउसिंग स्कीम 2017 के अंतर्गत, प्राधिकरण ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, और एचआईजी के लिए 13,000 आवासीय फ्लैटों की पेशकश करेगा, जिसमें जनता फ्लैट्स भी शामिल हैं। 
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-अधिकारियों के मुताबिक, डीडीए हाउसिंग स्कीम 2017 पहले से ही प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) से जुड़ा हुआ है। यह PMAY योजना के फायदे लेने का एक विकल्प होगा लेकिन पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को PMAY योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

-डीडीए ने लॉक-इन अवधि नियम को भी हटा दिया है। नियमों के तहत, पति और पत्नी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अगर दोनों को एक आवंटन मिलता है तो उनमें से एक को फ्लैट को वापस करना होगा।

-एलआईजी (निम्न आय वर्ग) श्रेणी के लिए, पंजीकरण शुल्क 1 लाख रुपये होगा जबकि मध्य आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के फ्लैटों के लिए, 2 लाख रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

-डीडीए के एक अधिकारी ने कहा, ‘अगर कोई भावी खरीददार ड्रॉ निकलने की तारीख से पहले अपना आवेदन वापस लेता है तो उसके रजिस्ट्रेशन फीस से कोई राशि काटी नहीं जाएगी दूसरा, कोई खरीददार ड्रॉ तारीख के बाद लेकिन डिमांड लेटर जारी होने से पहले ऐसा करता है तो रजिस्ट्रेशन फीस की 25 फीसदी राशि जब्त की जाएगी।’

-अगर डिमांड लेटर जारी होने के बाद लेकिन 90 दिनों के भीतर फ्लैट लौटाया जाता है तो 50 फीसदी फीस जब्त किया जाएगा और इसकी बाद की अवधि के लिए पूरा रजिस्ट्रेशन फीस जब्त किया जाएगा।

इन बैंकों में मिलेंगे आवेदन पत्र

eligibility criteria terms and conditions for apply in DDA housing scheme 2017
DDA flats

-आवेदक डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट या डीडीए हाउसिंग स्कीम 2017 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऐक्सिस बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी,
आईसीआईसीआई और केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइटों पर जा सकते हैं। 

-ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क या पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है। आप वेबसाइटों से आवेदन फॉर्म या पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन फॉर्म सबमिट करते समय आपको इसकी कीमत चुकानी होगी।

-अगर आवेदक ऑफलाइन मोड के माध्यम से डीडीए हाउसिंग स्कीम 2017 के लिए आवेदन करना चाहता है तो डीडीए हाउसिंग स्कीम 2017 आवेदन शुल्क या पंजीकरण फॉर्म और डीडीए हाउसिंग स्कीम 2017 ब्रोशर को आप लागत चुकाकर ऊपर उल्लिखित बैंकों से खरीदें। 

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