फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Effect of lockdown, reduction in road accidents caused by driving drunk

लॉकडाउन का असर, शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी

Tue, 11 Aug 2020 04:36 PM IST
Harendra Chaudhary डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Tue, 11 Aug 2020 04:36 PM IST
सार

  • भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल हो जाती है 1.5 लाख लोगों की मौत,
  • सिर पर गंभीर चोट लगना 70 फीसदी मौतों की बड़ी वजह      

विज्ञापन
Effect of lockdown, reduction in road accidents caused by driving drunk
सड़क हादसा - फोटो : अमर उजाला (फाइल)

विस्तार

शराब पीकर वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण माना जाता है। मंगलवार सुबह भी एक युवक ने रिंग रोड के पास पुलिस की पीसीआर वैन में टक्कर मार दी, जिसमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल वजीर सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि होंडा सिटी गाड़ी चला रहा युवक एक पार्टी से लौटकर वापस आ रहा था और उसने शराब पी रखी थी। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल शराब पीकर वाहन चलाने से हुई नौ दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन


दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल, मई, जून और जुलाई के चार महीनों में इस साल 250 गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 261 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गये लॉकडाउन और उसके बाद भी लोगों की कम आवाजाही के कारण इस वर्ष ऐसी दुर्घटनाएं कम हुईं, जबकि इसके पिछले वर्ष यानी 2019 में इसी समयावधि के बीच 493 सड़क दुर्घटनाएं हुईं थीं, जिनमें 503 लोगों की जान गई थी।
विज्ञापन


शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण इस साल राजधानी में (31 जुलाई तक) 543 खतरनाक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 557 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि पिछले वर्ष इसी समयावधि के दौरान इसी श्रेणी की 929 सड़क दुर्घटनाएं हुईं थीं, जिनमें 945 लोगों की मौत हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

क्या है सजा का प्रावधान

देश में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगभग डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे 70 फीसदी मामलों में लोगों की मौत का कारण सिर में गंभीर चोट लगना पाया गया है। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियमों के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में 10 हजार रुपये जुर्माना और छह महीने की जेल या दोनों सजा दी जा सकती है। वहीं दोबारा अपराध करने पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड और दो साल की सजा हो सकती है।



नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के अपराध में केस तो जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा, लेकिन बच्चे के अभिभावकों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा दी जा सकती है। इस मामले में एक साल तक के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है और नाबालिग को 25 साल तक का होने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किये जाने का प्रावधान है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed