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दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2.18 करोड़ की संपत्ति ईड़ी ने की अटैच, पत्रकार समेत कई के खिलाफ कार्रवाई

Tue, 27 Feb 2024 06:10 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 27 Feb 2024 06:10 AM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पत्रकार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2.18 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

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ED attaches property of journalist in money laundering case
ईडी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 2.18 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई वर्ष 2018 में दर्ज एक मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें एक पत्रकार सहित कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच की जा रही है। अटैच की गई संपत्तियों में नोएडा स्थित फ्लैट और बैंक में सावधि जमा (एफडी) शामिल हैं। ईडी ने यह अटैचमेंट धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनंतिम आदेश जारी कर किया।

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6 साल बाद कार्रवाई, आरोपी ने बताया- मीडिया ट्रायल
मामले में शिकायत दर्ज होने के करीब छह साल बाद यह कार्रवाई सामने आई है, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। आरोपी पत्रकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि यह मामला पूरी तरह से गलतफहमी और बेबुनियाद आरोपों का परिणाम है। मेरे खिलाफ न तो कोई वित्तीय लेनदेन सामने आया है और न ही कोई आर्थिक लाभ। सीबीआई की ओर से एक क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पहले ही पेश की जा चुकी है।
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उन्होंने आगे कहा कि एक दूसरी एफआईआर में शिकायतकर्ता ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं और लिखित में यह भी बताया है कि यह पूरी घटना गलतफहमी पर आधारित थी। मेरे या मेरे निर्देश पर कोई जबरन वसूली नहीं हुई। यह सब मीडिया ट्रायल चलाने के उद्देश्य से किया गया, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
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कुर्क किए गए फ्लैट पर भी उठाए सवाल
पत्रकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में जिन फ्लैटों के कुर्क होने की बात कही गई है, वे उनके या उनके किसी पारिवारिक सदस्य के नहीं हैं। उन्होंने न्यायालय में यह मुद्दा उठाने की बात भी कही है और कहा कि वो पूरी तरह जांच में सहयोग कर रहे हैं।


ईडी की जांच और कानूनी प्रक्रिया
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई फेमा और पीएमएलए के तहत की गई जांच का हिस्सा है, जिसमें संदिग्ध लेनदेन और कथित अवैध संपत्ति की पहचान की गई। अटैचमेंट के बाद अब इन संपत्तियों पर अस्थायी रूप से सरकार का नियंत्रण रहेगा, जब तक अदालत इस पर अंतिम निर्णय नहीं देती।

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