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Delhi: कोर्ट ने टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष समेत 10 नेताओं को किया बरी, जानें क्या है मामला

Thu, 10 Jul 2025 02:55 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 10 Jul 2025 02:55 PM IST
सार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन सहित सभी 10 लोगों को बरी कर दिया।

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ECI protest case: Delhi court discharges TMC Derek O'Brien, Sagarika Ghose, others
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत सभी 10 लोगों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने आरोप मुक्त करने का आदेश पारित किया।

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इससे पहले 13 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले सहित 10 टीएमसी नेताओं को जमानत दे दी थी। अदालत ने 8 अप्रैल, 2024 को चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, डॉ. शांतनु सेन, अबीर रंजन बिस्वास, सुदीप राहा को समन जारी किया था। इन सभी पर चुनाव आयोग के प्रदर्शन करने और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप था।
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बता दें कि पुलिस ने आरोप लगाया था कि पिछले वर्ष 8 अप्रैल को आरोपियों ने भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य द्वार के बाहर एकत्र हुए और बिना किसी अपेक्षित अनुमति के तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू होने के बावजूद हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने धारा 144 की चेतावनी के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

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