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चुनाव आयोग का सुझावः दो सीटों से चुनाव जीतने पर उपचुनाव का खर्च प्रत्याशी से वसूला जाए
Mon, 05 Aug 2019 06:18 AM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: Abhishek Singh
Updated Mon, 05 Aug 2019 06:18 AM IST
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निर्वाचन आयोग
- फोटो : Social Media (File Photo)
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चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि दो सीटों से चुनाव जीतने पर खाली होने वाली सीट पर उपचुनाव का खर्चा उस प्रत्याशी से वसूला जाए। आयोग ने कानून मंत्रालय से आग्रह किया है यदि दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाना ठीक नहीं है, तो चुनाव सुधार में ऐसा प्रावधान करने के प्रस्ताव पर विचार करे।
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछले हफ्ते कानून मंत्री को चिट्ठी लिख कर चुनाव सुधारों के प्रस्ताव पर अमल करने का अनुरोध किया। आठ बिंदुओं वाले सुधार प्रस्ताव में मतदान से 48 घंटे पहले के ‘साइलेंस पीरियड’ के दायरे में प्रिंट मीडिया को भी लाने, चुनावी चंदे में सियासी दलों को छूट देने का सुझाव दिया गया है। साथ ही साल में दो बार वोटर कार्ड बनाने के अवसर देने, गलत खबर और झूठे हलफनामे पर दो साल की सजा के प्रावधान की सिफारिश की गई है।
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मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव सुधारों के संबंध में आठ बिंदुओं का सुझाव दिया गया है। सीईसी ने पत्र में लिखा है कि पारदर्शी और साफ-सुथरा चुनाव कराने के लिए जरूरी है कि चुनाव लड़ने के लिए सबको समान अवसर दिया जाए।
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