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Delhi News: बगैर रजिस्ट्रेशन सड़क पर उतरने वाले वाहनों पर सख्ती, लगेगा पांच हजार रुपये का जर्माना

Thu, 23 Jun 2022 06:00 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 23 Jun 2022 06:00 AM IST
सार

दिल्ली में जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन है वही सड़कों पर निकल सकते हैं। क्योंकि अब बगैर रजिस्ट्रेशन वाहन लेकर सड़क पर निकलने पर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। 

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Driving vehicle without registration in Delhi will attract fine of five thousand rupees
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट शोरूम से बाहर सड़कों पर निकलने वाले वाहनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। अस्थायी नंबर प्लेट पर सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं है। वाहनों से किसी तरह की दुर्घटना या गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते उन वाहनों को ही सड़कों पर चलने की इजाजत है, जिनपर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगे हुए हैं।

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परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, बगैर स्थायी नंबर प्लेट सड़क पर उतरने वाले वाहनों पर सख्ती की जा रही है। इसके लिए अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। पहली गलती पर पांच हजार रुपये का जुर्माना होगा जबकि गलती दोबारा होने पर जुर्माने की राशि दोगुना हो जाएगी। पहले से ही दिल्ली समेत देश के सभी शहरों में वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(एचएसआरपी)को अनिवार्य किया जा चुका है।

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