फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Doctor will have to return Rs 90 thousand with 9 percent interest victim s hair did not grow even after treatm

90 हजार खर्च करने पर भी न उगे बाल: डॉक्टर को 9% ब्याज के साथ 90 हजार लौटाने होंगे, 30000 देना होगा मुआवजा

Mon, 25 Dec 2023 09:12 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 25 Dec 2023 09:12 AM IST
सार

आयोग ने डॉक्टर को 90 हजार रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया है। वहीं, 30 हजार मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च में 11 हजार रुपये देने को कहा है।

विज्ञापन
Doctor will have to return Rs 90 thousand with 9 percent interest victim s hair did not grow even after treatm
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हरियाणा के गुरुग्राम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक डॉक्टर को 90 हजार रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ ग्राहक को वापस करने का निर्देश दिया है। वहीं, 30 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 11 हजार रुपये देने को कहा है। पीड़ित ने डॉक्टर से हेयर ट्रीटमेंट कराया था लेकिन बाल उगे नहीं।

विज्ञापन

सेक्टर-15 पार्ट दो निवासी चमन लाल ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि सिविल लाइंस निवासी डॉ. ज्योतिर्मय भारती से हेयर ट्रांसप्लांट 18 मार्च 2019 को कराया था। पीड़ित का आरोप है कि 90 हजार खर्च करने के बाद भी बाल नहीं उगे। चमन लाल ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने बाद में मिलना बंद कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल, सदस्य ज्योति सिवाच व खुशविंदर कौर ने पूरे मामले को सुना। डॉ. ज्योतिर्मय भारती ने आयोग के समक्ष अपनी बात रखी और कहा कि उपचार का क्षेत्र व्यक्ति दर व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग बातों पर निर्भर करता है। शरीर की जैविक संरचना उनकी प्रतिक्रियाशील प्रतिरक्षा के अनुसार होती है। उनका कहना है कि अपेक्षित परिणाम को सेवा में कमी नहीं कहा जा सकता। शिकायतकर्ता को दवाएं दी गईं और उनका पालन करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह अनियमित रहे। 

विज्ञापन

इससे बालों के संबंध में अपेक्षित परिणाम न दिखने का कारण रहा। डॉक्टर ने शिकायत को खारिज करने की मांग रखी। पीड़ित ने दलील दी कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों के कम बढ़ने का मामला नहीं है, बिल्कुल भी बाल न उगने का मामला है। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने डॉक्टर को 90 हजार रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया है। वहीं, 30 हजार मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च में 11 हजार रुपये देने को कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed