फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   DM held a meeting with RWA and AOA of Noida and Greater noida

ग्रेनो: अब लिफ्ट पंजीकरण में 5000 की जगह देनी होगी 15000 की फीस, जानें क्या हैं नियम और कितना लगेगा जुर्माना

Wed, 11 Jun 2025 08:34 PM IST
श्याम जी. माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: श्याम जी. Updated Wed, 11 Jun 2025 08:34 PM IST
सार

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि एक लिफ्ट की पंजीकरण धनराशि पांच हजार रुपये है। अब 10 हजार रुपये के विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण करना होगा। अब पंजीकरण नहीं कराने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।

विज्ञापन
DM held a meeting with RWA and AOA of Noida and Greater noida
कलेक्ट्रेट सभागार गौतमबुद्धनगर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में नोएडा व ग्रेनो की आरडब्ल्यूए और एओए के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने कहा है कि लिफ्ट का पंजीकरण कराना जरुरी थी, लेकिन बड़ी संख्या में पंजीकरण नहीं कराए गए। अब तीन गुना धनराशि के साथ पंजीकरण करना होगा। अगर पंजीकरण नहीं कराया तो फिर लिफ्ट का संचालन बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन


प्रदेश सरकार ने पिछले साल लिफ्ट एक्ट लागू कर दिया था। इसके तहत सभी लिफ्ट का पंजीकरण जरुरी है। 31 मार्च तक लिफ्ट का पंजीकरण कराने का मौका दिया गया था, लेकिन दो माह पहले पूरा हो चुका है। इसके बाद भी अब तक केवल 7702 लिफ्ट का पंजीकरण हुआ है। जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 80 हजार से अधिक लिफ्ट हैं। समय पूरा होने के बाद विलंब शुल्क के साथ लिफ्ट का पंजीकरण कराना था। पहले सात दिन में 100 रुपये प्रतिदिन, फिर सात से 15 दिन में 200 रुपये प्रतिदिन, 15 से 30 दिन में 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पंजीकरण कराना था, लेकिन यह समय भी पूरा हो गया है। 30 दिन के बाद 10,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।
विज्ञापन


जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि एक लिफ्ट की पंजीकरण धनराशि पांच हजार रुपये है। अब 10 हजार रुपये के विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण करना होगा। अब पंजीकरण नहीं कराने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जुर्माना धनराशि का नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी अगर पंजीकरण नहीं कराया गया तो फिर लिफ्ट का संचालन बंद किया जाएगा। पंजीकरण होने के बाद ही संचालन शुरू किया जाएगा। सभी एओए व आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों से कहा है कि समय से लिफ्ट का रखरखाव कराना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed