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Delhi NCR News: जिला अदालतें खुलेंगी, पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू में केवल वर्चुअल सुनवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को सभी दिल्ली जिला अदालतों को खुला रखने का निर्देश दिया है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सभी सिविल व आपराधिक मामलों की सुनवाई केवल वर्चुअल मोड में ही होगी। यह दिन ब्रिक्स समिट के कारण पहले घोषित अवकाशों की भरपाई के रूप में कोर्ट सिटिंग डे घोषित किया गया था। हाईकोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार दिल्ली के सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अदालतें सामान्य रूप से कार्य करेंगी। पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू में तैनात न्यायिक अधिकारी यदि अदालत परिसर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वे भी वर्चुअल माध्यम से अदालत चला सकेंगे। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मामले में वादी, अधिवक्ता, गवाह या आरोपी की गैर-हाजरी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मामले को छोटी तारीख के लिए स्थगित किया जा सकता है। सभी जिला अदालतों में विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल प्रिजनर्स) को भी केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से ही पेश किया जाएगा।
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नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को सभी दिल्ली जिला अदालतों को खुला रखने का निर्देश दिया है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सभी सिविल व आपराधिक मामलों की सुनवाई केवल वर्चुअल मोड में ही होगी। यह दिन ब्रिक्स समिट के कारण पहले घोषित अवकाशों की भरपाई के रूप में कोर्ट सिटिंग डे घोषित किया गया था। हाईकोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार दिल्ली के सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अदालतें सामान्य रूप से कार्य करेंगी। पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू में तैनात न्यायिक अधिकारी यदि अदालत परिसर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वे भी वर्चुअल माध्यम से अदालत चला सकेंगे। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मामले में वादी, अधिवक्ता, गवाह या आरोपी की गैर-हाजरी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मामले को छोटी तारीख के लिए स्थगित किया जा सकता है। सभी जिला अदालतों में विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल प्रिजनर्स) को भी केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से ही पेश किया जाएगा।