फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The High Court refused an immediate hearing on Wasik Nadeem Khan's petition.

Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने वासिक नदीम खान की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इन्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:35 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद वासिक नदीम खान की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए अवैध रूप से हिरासत में लिया था। खान के वकील ने याचिका का उल्लेख करते हुए अदालत से इसे दिन भर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह आशंका है कि खान को दोबारा हिरासत में लिया जा सकता है और घर में नजरबंद किया जा सकता है। खान को शुक्रवार को कोलकाता जाने के लिए फ्लाइट भी पकड़नी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने याचिका को दिन भर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसकी सुनवाई 12 अक्टूबर को की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article