नई याचिका के साथ हाईकोर्ट पहुंचे आप के 'पूर्व' 20 विधायक, कल होगी सुनवाई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चुनाव आयोग के बाद राष्ट्रपति द्वारा भी अयोग्य घोषित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के 20 विधायक मंगलवार फिर नई याचिका के साथ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे।
कोर्ट ने इस याचिका का संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई बुधवार(24 जनवरी) तक के लिए टाल दी है।
Delhi High Court to hear the matter tomorrow.
— ANI (@ANI) January 23, 2018
अयोग्य ठहराए छह आप विधायकों ने कल हाईकोर्ट से वापस ली थी याचिका
आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए छह विधायकों ने सोमवार को चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन राष्ट्रपति के आयोग की सिफारिश को मंजूरी देने के बाद याचिका आधारहीन हो गई थी।
जस्टिस रेखा पल्ली के समक्ष आप विधायकों की ओर से पेश वकील समीर वशिष्ठ ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वह याचिका वापस लेना चाहते हैं।
वह फैसले का अध्ययन करने के बाद पहले से विचाराधीन याचिका पर अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने मूल याचिका पर सुनवाई के लिए पहले से 20 मार्च की तारीख तय कर रखी है। विधायकों ने याचिका दायर कर कहा था कि चुनाव आयोग को उनके खिलाफ दर्ज शिकायत सुनने का अधिकार नहीं है।
आप के 20 विधायकों द्वारा सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती देने या इस पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं दायर करने के कयास दिनभर लगते रहे। पार्टी विधायक सोमवार को ही याचिका दायर करना चाहते थे लेकिन बाद में कहा गया कि अब मंगलवार को अर्जी दी जाएगी।
चुनाव आयोग का शुक्रवार को फैसला आने के बाद मदन लाल, राजेश गुप्ता, नितिन त्यागी, जरनैल सिंह समेत छह विधायकों ने याचिका दायर कर फैसले को स्थगित करने और उन्हें सुने जाने की मांग की थी।