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नई याचिका के साथ हाईकोर्ट पहुंचे आप के 'पूर्व' 20 विधायक, कल होगी सुनवाई

Tue, 23 Jan 2018 11:46 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 23 Jan 2018 11:46 AM IST
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disqualified 20 aap mlas reaches delhi high court with fresh petition, hearing tomorrow and
आज आएगा हाईकोर्ट में फैसला - फोटो : अमर उजाला

चुनाव आयोग के बाद राष्ट्रपति द्वारा भी अयोग्य घोषित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के 20 विधायक मंगलवार फिर नई याचिका के साथ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे।

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कोर्ट ने इस याचिका का संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई बुधवार(24 जनवरी) तक के लिए टाल दी है।

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अयोग्य ठहराए छह आप विधायकों  ने कल हाईकोर्ट से वापस ली थी याचिका
आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए छह विधायकों ने सोमवार को चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन राष्ट्रपति के आयोग की सिफारिश को मंजूरी देने के बाद याचिका आधारहीन हो गई थी।

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जस्टिस रेखा पल्ली के समक्ष आप विधायकों की ओर से पेश वकील समीर वशिष्ठ ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वह याचिका वापस लेना चाहते हैं।

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kejriwal

वह फैसले का अध्ययन करने के बाद पहले से विचाराधीन याचिका पर अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने मूल याचिका पर सुनवाई के लिए पहले से 20 मार्च की तारीख तय कर रखी है। विधायकों ने याचिका दायर कर कहा था कि चुनाव आयोग को उनके खिलाफ दर्ज शिकायत सुनने का अधिकार नहीं है।


आप के 20 विधायकों द्वारा सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती देने या इस पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं दायर करने के कयास दिनभर लगते रहे। पार्टी विधायक सोमवार को ही याचिका दायर करना चाहते थे लेकिन बाद में कहा गया कि अब मंगलवार को अर्जी दी जाएगी।
 

चुनाव आयोग का शुक्रवार को फैसला आने के बाद मदन लाल, राजेश गुप्ता, नितिन त्यागी, जरनैल सिंह समेत छह विधायकों ने याचिका दायर कर फैसले को स्थगित करने और उन्हें सुने जाने की मांग की थी।

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