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शरजील इमाम कोरोना संक्रमित, ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली पुलिस को करना होगा इंतजार
Tue, 21 Jul 2020 05:35 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Tue, 21 Jul 2020 05:35 PM IST
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शरजील इमाम
- फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली पुलिस को शरजील इमाम की हिरासत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शरजील को लेने असम गई थी, लेकिन वहां जब शरजील की कोरोना जांच हुई तो उसमें वो कोरोना संक्रमित पाया गया। ऐसे में दिल्ली पुलिस को शरजील का ट्रांजिट रिमांड नहीं मिला।
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दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि शरजील इमाम कोरोना संक्रमित पाया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने असम में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन किया था। क्योंकि शरजील गुवाहाटी सेंट्रल जेल में बंद है। शरजील इमाम को 25 जुलाई को दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाना था। लेकिन अब उसे पेश नहीं किया जाएगा।
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इससे पहले कोर्ट ने 10 जुलाई को शरजील इमाम की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में उसके खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले में जांच पूरी करने का समय बढ़ाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर 25 जून को सुनवाई पूरी कर ली थी।
इमाम ने जांच पूरी करने के लिए पुलिस को और समय देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली पुलिस ने इमाम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत के 25 अप्रैल के आदेश में कोई खामी नहीं है।
अदालत ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मामले में जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की वैधानिक अवधि के अलावा तीन और महीने का समय दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पांच घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने पुलिस और इमाम के वकील को 28 जून तक लिखित में दलीलें दाखिल करने को कहा था। इसके बाद आदेश पारित किया गया ।
पिछले साल दिसंबर में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हिंसक प्रदर्शन से जुड़े मामले में इमाम को 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद जिले से गिरफ्तार किया गया था।