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दिल्ली हिंसाः आरोपी शाहरुख की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा पुलिस से जवाब
Tue, 19 May 2020 04:29 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Tue, 19 May 2020 04:29 PM IST
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आरोपी शाहरुख
- फोटो : ANI
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा में ओपन फायर करने वाले शाहरुख की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। हाल ही में निचली अदालत ने शाहरुख की जमानत याचिका ठुकरा दी थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।
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बता दें कि पहले जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तो शाहरुख ने हाईकोर्ट को बताया था कि जमानत याचिका पहले निचली अदालत में ही दायर की थी, लेकिन मामले की सुनवाई को जरूरी नहीं समझा गया।
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उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी जिले में हुई हिंसा के दौरान शाहरुख पठान ने जाफराबाद इलाके में हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वह दिल्ली से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर वारदात में प्रयोग की गई पिस्तौल बरामद की थी।
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Delhi High Court seeks reply of Delhi Police on the bail plea of Shahrukh, the man who opened fire on February 24 during violence in the capital's northeast area. His bail plea was recently rejected by the trial court. (file pic) pic.twitter.com/Tfk1OJPTjZ
— ANI (@ANI) May 19, 2020