फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Violence high court allows authorities to dispose off unidentified bodies died in violence

दिल्ली हिंसाः हाईकोर्ट ने मारे गए अज्ञात लोगों के शव संरक्षित करने के दिए निर्देश

Wed, 11 Mar 2020 01:28 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 11 Mar 2020 01:28 PM IST
विज्ञापन
Delhi Violence high court allows authorities to dispose off unidentified bodies died in violence
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा में मारे गए अज्ञात लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दी है लेकिन दो हफ्ते के संरक्षण के बाद। अदालत ने कहा है कि हिंसा में मारे गए लोगों के नाम प्रकाशित होने के दो हफ्ते बाद प्रशासन अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर सकता है।
विज्ञापन


बता दें कि इससे पहले अदालत ने 11 मार्च तक अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार पर रोक लगाई थी। साथ ही अदालत ने ये भी कहा था कि जिन भी शवों का पोस्टमॉर्टम हो, उसकी वीडियोग्राफी हो। अब अदालत ने अपने आज के आदेश में कहा है कि सभी मृतकों के नाम को प्रकाशित किया जाए। इसके दो सप्ताह बाद ही अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है।
विज्ञापन


अदालत का यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंसा के लगभग तीन हफ्ते बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत ने जो समय दिया है उसमें उन लोगों को अपने मिल जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed