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जेल में कैदियों के लिंग वर्गीकरण में ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाएगा

Tue, 08 Dec 2020 03:23 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Tue, 08 Dec 2020 03:23 PM IST
सार

  • एनसीआरबी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जवाब

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delhi : Transgender to be included in gender classification of inmates in jail
जेल - फोटो : पिक्साबे

विस्तार

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) जेल के आँकड़ों के वार्षिक प्रकाशन 2020 में कैदियों के लिंग वर्गीकरण में ट्रांसजेंडर को शामिल करेगा। एनसीआरबी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में पेश अपने जवाब में जेल सांख्यिकी 2020 के अपने वार्षिक प्रकाशन में कैदियों के लिंग वर्गीकरण में एक अलग श्रेणी के रूप में ट्रांसजेंडर को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है।

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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ को बताया कि कैदियों के लिंग वर्गीकरण को जेल सांख्यिकी भारत के प्रोफार्मा और अनुबंध में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को एक निर्देश जारी किया गया कि वे जेल सांख्यिकी भारत -2020 का संग्रह करते हुए कैदियों के लिंग वर्गीकरण में ट्रांसजेंडर डेटा तैयार करें। खंडपीठ ने इस तर्क पर सुनवाई के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।
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अदालत कानून स्नातक करण त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने एनसीआरबी द्वारा जेल सांख्यिकी सांख्यिकी 2020 के अगले वार्षिक प्रकाशन के लिए अदालत में तत्काल और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी, जो पहले से ही चल रही है। त्रिपाठी के अधिवक्ता यश मिश्रा उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह संबंधित जेल अधिकारियों और विभागों को प्रत्येक और हर दस्तावेज में ट्रांसजेंडर कैदियों/ कैदियों पर डेटा बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किया जाए।
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उन्होंने तर्क रखा कि वर्तमान में प्रकाशित प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट में केवल दो लिंग-पुरुष और महिला दिखाई देते है। ट्रांसजेंडर के कल्याण के बावजूद तीसरें लिंग की उपेक्षा की गई है। विशेष रूप से कोविड -19 के दौरान और सामान्य रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय को बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित करना है। जेलों में ट्रांसजेंडर कैदियों की स्थिति की कल्पना करना मुश्किल है।

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