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Delhi: सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की, सोमवार को होगी मामले की सुनवाई

Sat, 10 Dec 2022 10:56 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sat, 10 Dec 2022 10:56 PM IST
सार

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने रोहिणी जेल के कैदी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ रुपये से अधिक की जबरन वसूली से संबंधित मामले में अपनी जांच आगे बढ़ा दी।

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Delhi: Sukesh Chandrasekhar's wife filed a bail plea in the High Court
सुकेश चंद्रशेखर - फोटो : अमर उजाला-फाइल फोटो

विस्तार

ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पौलोज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी है। यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 200 करोड़ की रंगदारी से जुड़ा है। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये ठगने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉलोज और अन्य फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा 12 दिसंबर सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे।

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हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मौजूदा मामले में मुंबई की रहने वाली पिंकी ईरानी को चंद्रशेखर की करीबी सहयोगी के रूप में गिरफ्तार किया। पिंकी ने ही सुकेश को बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज से मिलवाया था। ईओडब्ल्यू के अनुसार, आरोपी पिंकी ईरानी उसे (सुकेश) को एक बिजनेस टाइकून के रूप में पेश करती थी और आरोपी कुछ बॉलीवुड हस्तियों को मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से संपर्क करने में मदद करती थी।
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आरोप है कि पिंकी ईरानी ने शिकायतकर्ता और अन्य स्रोतों से उगाही की गई राशि का निपटान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने धारा 164 के तहत अदालत में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का बयान दर्ज किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि वह कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हैं।
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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पिछले साल एक चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य सहित 14 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। चार्जशीट आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दायर की गई है।

ईओडब्ल्यू के मुताबिक, लीना, सुकेश और अन्य ने हवाला रूट का इस्तेमाल किया, जिससे अपराध से कमाए गए पैसे को छिपाने के लिए शेल कंपनियां बनाई गईं। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित रूप से 200 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज की थी।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने रोहिणी जेल के कैदी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ रुपये से अधिक की जबरन वसूली से संबंधित मामले में अपनी जांच आगे बढ़ा दी। इसमें रेलिगेयर के पूर्व प्रमोटर मालविंदर और शिविंदर सिंह की पत्नियों को कथित रूप से धोखा देने का आरोप लगाया गया था।

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