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अगस्ता वेस्टलैंड केस: आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को कोर्ट से लगा झटका, रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज
Fri, 08 Aug 2025 03:58 PM IST
आकाश दुबे
एजेंसी, दिल्ली
एजेंसी, दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Fri, 08 Aug 2025 03:58 PM IST
सार
अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरोपी की यह दलील कि वह सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत लाभ पाने का हकदार है, स्वीकार नहीं की जा सकती।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। उसने तर्क दिया था कि वह कथित अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की सजा काट चुका है।
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विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने अपने आदेश में कहा कि आईपीसी की धारा 467 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी) के तहत आरोपों पर विचार करते हुए, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी कथित अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि पहले ही काट चुका है।
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न्यायाधीश ने कहा कि जेम्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 467 बनती है या नहीं, इसका निर्णय आरोप तय करने के चरण में किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरोपी की यह दलील कि वह सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत लाभ पाने का हकदार है, स्वीकार नहीं की जा सकती।
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