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Delhi Riots: AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का आदेश

Fri, 04 Nov 2022 06:02 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 04 Nov 2022 06:02 PM IST
सार

दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में शुक्रवार कोर्ट ने मुख्य आरोपित व आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश कर दिया। 

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Delhi riots Court orders framing of charges against ex-AAP councillor Tahir Hussain in money laundering case
ताहिर हुसैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में शुक्रवार कोर्ट ने मुख्य आरोपित व आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश कर दिया। दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में शुक्रवार कोर्ट ने मुख्य आरोपित व आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश कर दिया। ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। ताहिर पर आरोप है कि उसने तीन डमी कंपनियां बनाई और गलत तरीके से 1.10 करोड़ रुपये जुटाए थे और उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया था। 

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