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दिल्ली दंगा: सबूत और पूरक आरोप पत्र दाखिल न करने से अदालत नाराज, दिल्ली पुलिस, विशेष लोक अभियोजक को लगाई फटकार

Tue, 06 Jun 2023 04:34 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 06 Jun 2023 04:34 AM IST
सार

न्यायाधीश ने अपने आदेश की प्रति दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी भेजने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई से पहले सभी आरोपियों को दो-दो हजार रुपए का हर्जाना देना सुनिश्चित करने को कहा है।

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Delhi riots Court angry for not filing evidence and supplementary charge sheet
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

अदालत ने दिल्ली दंगों के एक मामले में सबूतों की सूची एवं पूरक आरोप पत्र समय पर दाखिल नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि यह असंवेदनशील दृष्टिकोण है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने अभियोजन पक्ष को दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया और सुनवाई 15 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। साथ ही सभी आरोपियों को दो-दो हजार रुपए बतौर हर्जाना देने को कहा है।

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न्यायाधीश ने अपने आदेश की प्रति दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी भेजने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई से पहले सभी आरोपियों को दो-दो हजार रुपए का हर्जाना देना सुनिश्चित करने को कहा है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के असंवेदनशील रवैये के कारण सुनवाई में देरी हो रही है। सबूतों की सूची तैयार करना अभियोजन पक्ष या जांच अधिकारी अथवा जांच अधिकारी से मिलकर अभियोजन पक्ष को तैयार करना है। वे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। 

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अदालत ने 20 मार्च को अभियोजन पक्ष को विशिष्ट विवरणों के साथ सबूतों का एक सूची पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए भी समय दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने न तो पूरक आरोपपत्र दाखिल किया और न ही साक्ष्यों की सूची पेश की गई। यह मामला दयालपुर थाने का है जो आईपसी की धारा 147, 148, 149, 380, 454, 427, 436 और 120बी के तहत दर्ज की गई थी। उस मामले में आरोपी शाह आलम, इरफान, हबीब अहमद, राशिद सैफी, मो. शादान, अजहर और सलीम को जमानत मिल गई है।

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