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दिल्ली हिंसा मामला: दंगा आरोपी नताशा नरवाल की याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब, ब्रिटेन जाने की मांगी थी अनुमति

Mon, 12 Oct 2026 02:39 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 12 Oct 2026 02:39 PM IST
सार

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी नताशा नरवाल की विदेश यात्रा याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। नरवाल ने ब्रिटेन में एक शैक्षणिक सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मांगी।

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नताशा नरवाल की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले की आरोपी नताशा नरवाल की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। नरवाल ने ब्रिटेन में एक शैक्षणिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है। उन्होंने अपने पासपोर्ट को जारी करने का निर्देश देने की भी अंतरिम राहत के तौर पर मांग की है।

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नरवाल ने विदेश यात्रा ठुकराने के आदेश को दी है चुनौती
नरवाल ने सेशन जज के छह अक्तूबर के उस आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में उन्हें दो नवंबर से एक दिसंबर तक ब्रिटेन की यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस से याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। यह मामला दिल्ली दंगा बड़ी साजिश से जुड़ा है।
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हाईकोर्ट ने वीजा आवेदन को कहा
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नताशा नरवाल को वीजा के लिए आवेदन करने दिया जाए। अदालत इस आवेदन पर विचार करेगी। न्यायमूर्ति महाजन ने स्पष्ट किया कि वीजा मिलने के बाद भी यात्रा की अनुमति अदालत के विवेक पर निर्भर करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वीजा नहीं मिलता है, तो यह आवेदन निरर्थक हो जाएगा।
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नरवाल ने विदेश यात्रा पर जाने के लिए अनुमति मांग थी
नताशा नरवाल ने ब्रिटेन में एक शैक्षणिक सम्मेलन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। उनकी याचिका में विदेश यात्रा की अनुमति मांगी गई है। सेशन जज ने पहले उनकी 2 नवंबर से 1 दिसंबर तक की ब्रिटेन यात्रा की अनुमति को अस्वीकार कर दिया था। नरवाल ने इसी आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने अब दिल्ली पुलिस से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है।

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