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Delhi: पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दीपक बॉक्सर के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल
Mon, 17 Jul 2023 11:48 AM IST
विजय पुंडीर
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Mon, 17 Jul 2023 11:48 AM IST
सार
दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया।
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अदालत का फैसला
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। यह आरोपपत्र दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मकोका की धाराओं के तहत दायर किया है। आरोप है कि दीपक बॉक्सर जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग के एक क्राइम सिंडिकेट का सदस्य है। इस मामले में 15 अन्य आरोपी हिरासत में हैं और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
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कोर्ट ने हाल ही में दीपक बॉक्सर से जुड़ी जांच की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। वह इस मामले में फरार हो गया था और इसी साल अप्रैल में मैक्सिको से निर्वासन के बाद 15 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने बॉक्सर के खिलाफ आरोप पत्र 28 जुलाई, 2023 को विचार के लिए रखा है।
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अदालत ने हाल ही में आरोपी के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा था कि कानून में उम्मीद की जाती है कि जांच एजेंसी बिना अनावश्यक देरी के ईमानदारी से जांच करेगी। इस तरह की कवायद को महज औपचारिकता के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें शामिल अभियुक्तों की स्वतंत्रता का बहुमूल्य अधिकार शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में बॉक्सर को पहले 9 दिसंबर, 2020 को घोषित अपराधी घोषित किया गया था। इसके बाद उसे पीएस स्पेशल सेल की एक अन्य एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया गया।
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