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दिल्ली : एसडी पब्लिक स्कूल बंद करने के आदेश, शिक्षा निदेशालय ने दिया आदेश
Sat, 17 Jul 2021 04:38 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Sat, 17 Jul 2021 04:38 PM IST
सार
- स्कूल की सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद
-बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्र इस स्कूल से उपस्थित होंगे
-निदेशालय ने वर्ष 2014 में स्कूल की मान्यता रद्द कर दी
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
कीर्ति नगर स्थित एसडी पब्लिक स्कूल में एक अगस्त 2021 से किसी तरह की शैक्षणिक गतिविधियां नहीं चलेंगी। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल को बंद करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल संचालित करने वाली श्री सनातन धर्म सभा को निर्देश दिया है कि एक अगस्त से सभी शैक्षणिक गतिविधियां को बंद कर दिया जाए। स्कूल को कहा गया है कि वह अब आगे कोई दाखिला नहीं लेगा। अगले सत्र के लिए स्कूल किसी प्रकार की फीस भी नहीं लेगा। बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी इसी स्कूल से परीक्षा में उपस्थित होंगे।
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि स्कूल मुख्य द्वार के बाहर स्कूल बंद होने के संबंध में जानकारी प्रद्दर्शित करें। आसपास के स्कूलों की सूची भी लगाई जाए जिससे कि यहां पढ़ रहे छात्र वहां दाखिला ले सकें। स्कूल को निर्देशित किया गया है कि वह विद्यार्थियों को टीसी (ट्रांसर्फर) सर्टिफिकेट जारी करें जिससे कि वह किसी अन्य सरकारी या निजी स्कूल में दाखिला ले सकें।
दरअसल स्कूल के पास तीन साल से मान्यता नहीं है। वहीं बिना निदेशालय की मंजूरी के एसडी पब्लिक स्कूल को एसडी हायर सैकेंडरी स्कूल में मिला दिया गया था। इसे निदेशालय ने दिल्ली एजुकेशन एक्ट (1973) के नियम 50 (छ) और नियम 55 (एक) का उल्लंघन माना था। जिसके बाद वर्ष 2014 में स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। जिसके बाद स्कूल ने कोर्ट का रुख किया था। वहां से राहत नहीं मिलने के बाद 2014 के आदेश को अंतिम रुप देते हुए आगे बढ़ाया गया है।
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निदेशालय ने श्री सनातन धर्म सभा को अगस्त से शैक्षणिक गजतिविधियां बंद करने के लिए कहा गया है। स्कूल को निदेशालय की ओर से 14 जनवरी 2013 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस में स्कूल प्रबंधन से पूछा गया था कि क्यों न वर्ष 2013-14 में ही स्कूल की मान्यता को रद्द्द कर दिया जाए। निदेशालय स्कूल के जवाब से असंतुष्ट था जिसके बाद निदेशालय ने मान्यता रद्द्द करने का कदम उठाया था। उल्लेखनीय है कि यह मामला काफी सालों से चल रहा है।
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शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि स्कूल मुख्य द्वार के बाहर स्कूल बंद होने के संबंध में जानकारी प्रद्दर्शित करें। आसपास के स्कूलों की सूची भी लगाई जाए जिससे कि यहां पढ़ रहे छात्र वहां दाखिला ले सकें। स्कूल को निर्देशित किया गया है कि वह विद्यार्थियों को टीसी (ट्रांसर्फर) सर्टिफिकेट जारी करें जिससे कि वह किसी अन्य सरकारी या निजी स्कूल में दाखिला ले सकें।
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दरअसल स्कूल के पास तीन साल से मान्यता नहीं है। वहीं बिना निदेशालय की मंजूरी के एसडी पब्लिक स्कूल को एसडी हायर सैकेंडरी स्कूल में मिला दिया गया था। इसे निदेशालय ने दिल्ली एजुकेशन एक्ट (1973) के नियम 50 (छ) और नियम 55 (एक) का उल्लंघन माना था। जिसके बाद वर्ष 2014 में स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। जिसके बाद स्कूल ने कोर्ट का रुख किया था। वहां से राहत नहीं मिलने के बाद 2014 के आदेश को अंतिम रुप देते हुए आगे बढ़ाया गया है।
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निदेशालय ने श्री सनातन धर्म सभा को अगस्त से शैक्षणिक गजतिविधियां बंद करने के लिए कहा गया है। स्कूल को निदेशालय की ओर से 14 जनवरी 2013 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस में स्कूल प्रबंधन से पूछा गया था कि क्यों न वर्ष 2013-14 में ही स्कूल की मान्यता को रद्द्द कर दिया जाए। निदेशालय स्कूल के जवाब से असंतुष्ट था जिसके बाद निदेशालय ने मान्यता रद्द्द करने का कदम उठाया था। उल्लेखनीय है कि यह मामला काफी सालों से चल रहा है।