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दिल्ली को दहलाने की साजिश: खुफिया विभाग ने पुलिस से साझा किया नौ पन्नों का अलर्ट, मानव रहित हवाई वाहनों पर लगा प्रतिबंध
Tue, 18 Jan 2022 02:22 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Tue, 18 Jan 2022 02:22 PM IST
सार
दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसा जानकारी में आया है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
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- फोटो : istock
विस्तार
इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी हमले के इनपुट हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने अपनी शक्तियों को उपयोग करते हुए दिल्ली में ड्रोन व हल्के विमान आदि उड़ाने पर रोक लगा दी है। ये रोक 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी, 22 तक जारी रहेगी। अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया या ड्रोन आदि उड़ाया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की ओर से मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसा जानकारी में आया है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसे देखते हुए उन्होंने अपनी शक्तियों को उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानि दिल्ली में ड्रोन, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), सूक्ष्म प्रकाश विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर उड़ाने पर रोक लगा दी है। साथ ही विमान से पैरा-जंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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पुलिस आयुक्त ने कहा है कि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले या फिर करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और ड्रोन आदि को जब्त कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि गणमंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन आदि के उड़ाने पर रोक लगा दी जाती है।