Yellow Alert in Delhi: कोरोना पर आज होगी डीडीएमए की बैठक, एम्स निदेशक व नीति आयोग के सदस्य भी रहेंगे मौजूद
डीडीएमए की आज की बैठक में दिल्ली सरकार के अधिकारियों समेत एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के कई सदस्य भी मौजूद होंगे। डीडीएमए की इस बैठक में कई जरूरी फैसले हो सकते हैं।
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दिल्ली में कोरोना के दिनोंदिन बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन (ग्रेप) का पहला लेवल यानी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक होनी है। यह बैठक कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए क्या किया जाए और कैसे मामले बढ़ने पर कदम उठाए जाएं उसको लेकर होनी है।
यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें दिल्ली सरकार के अधिकारियों समेत एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के कई सदस्य भी मौजूद होंगे। डीडीएमए की इस बैठक में कई जरूरी फैसले हो सकते हैं।
मेट्रो यात्री बोले- ग्रेप लगाना है सही फैसला
ग्रेप का येलो अलर्ट लागू होते ही दिल्ली मेट्रो आज से 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ चल रही है। बुधवार को जब मेट्रो यात्री स्टेशन पहुंचे तो उन्हें इस व्यवस्था का पता चला। उनका कहना है कि यह सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। लोगों की भलाई के लिए है और लोगों को इन नियमों को मानना ही चाहिए।
Delhi Metro operates at 50% seating capacity, no standing passengers allowed, in view of fresh restrictions imposed due to rising Covid cases
Govt's decision to reduce seating capacity is good; People should follow COVID appropriate behaviour, says a commuter. pic.twitter.com/tPIXxvePSp— ANI (@ANI) December 29, 2021
क्या बोला बस मार्शल
डीटीसी की एक बस कार्यरत बस मार्शल विकास ने कहा कि आज से बसें भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ चल रही हैं और हमारा मुख्य मकसद बस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाना और कोरोना नियमों का पालन कराना ही है।
Delhi | With rising Covid19 cases amid increasing Omicron threat, city buses run at 50% seating capacity
— ANI (@ANI) December 29, 2021
Our focus is to avoid crowding inside the bus and make sure there is physical distancing, everyone is wearing masks and following Covid guidelines: Vikas, bus marshal pic.twitter.com/utQ0Em4qeM
येलो अलर्ट में कुछ इस तरह चलेगी दिल्ली:
1. इन चीजों लगी पाबंदी:
लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर के साथ शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, समेम्लन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लिनिक, योगा संस्थान, जिम, मनोरंजन पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, स्वीमिंग पूल, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सम्मेलन, बी2बी प्रदर्शनी। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू।
2. क्षमता से कम पर मिलने वाली सेवाएं:
. मेट्रो: बैठने की क्षमता के 50 फीसदी यात्रियों को इजाजत।
. बस: बैठने की क्षमता का 50 फीसदी, छूट प्राप्त लोग ही कर सकेंगे सफर।
. ऑटो, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा: सिर्फ दो सवारी।
. मैक्सी कैब: पांच सवारी।
. आरटीवी: 11 सवारी।
. धार्मिक स्थल: खुलने के बाद भी प्रवेश की इजाजत नहीं।
. अंत्येष्ठि संस्कार: बीस लोग हो सकते हैं शामिल।
. शादी समारोह: घर व कोर्ट रूम में होंगी, 20 लोग ही शामिल।
. पार्क, गार्डेन व गोल्फ कोर्स: घूमने, दौड़ने का खेलने की ही इजाजत, नहीं हो सकेगी पिकनिक।
. स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स व स्टेडियम: प्रशिक्षण कार्यों में ही होगा इस्तेमाल।
. निजी दफ्तर: 50 फीसदी की क्षमता पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे के बीच खुलेंगे। छूट से संबंधित सेवाओं में 100 फीसदी तक मौजूदगी संभव।
. दिल्ली सरकार के दफ्तर: अधिकारी रहेंगे 100 फीसदी तो नीचे के कर्मचारी 50 फीसदी, विभीगीय अध्यक्ष करेगा इसे लागू करने का इंतजाम।
. केंद्र सरकार के दफ्तर: केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार चलेंगे।
. होटल व लॉज: सिर्फ कमरों में अतिथियों को ठहराने व उनके खानपान का ही होगी इजाजत, दूसरी सारी गतिविधियां रहेंगी बंद।
. रेस्टोरेंट व बार: 50 फीसदी क्षमता पर सुबह आठ से रात 10 बजे के बीच रेस्टोरेंट और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार।
. साप्ताहिक बाजार: एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी के सिर्फ एक जोन में एक दिन में लगेगी बाजार, आम दिनों की तुलना में 50 फीसदी वेंडर को ही रहेगी दुकान लगाने की इजाजत।
. दुकान: सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे के बीच सम-विषम फार्मूले से खुलेंगी दुकानें। शॉप नंबर के हिसाब से तय होगा दिन।
3. पूरी तरह खुली रहने वाली गतिविधि:
. जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़ी दुकानें व संस्थान।
. ई-कामर्स सेवाओं के तहत होने वाली डिलिवरी।
. निर्माण गतिविधि।
. औद्योगिक संस्थान, उत्पादन इकाइयां।
. नाई की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर।
. अकेली और आवासीय इलाकों की दुकानें।
कोविड ग्रैप के चार फेज:
1. येलो अलर्ट- यह तब लागू होता जब लगातार दो दिनों तक कोरोना का संक्रमण दर 0.50 प्रतिशत से ज्यादा है या एक हफ्ते में 1500 नए मामले आ जाएं या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती होंगे।
2. एम्बर अलर्ट- यह तब लागू होगा जब संक्रमण दर लगातार दो दिन तक एक प्रतिशत से ज्यादा होगी या एक सप्ताह के अंदर संक्रमण के नए मामले 3500 हो जाएं या एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएंगे।
3. ऑरेंज अलर्ट- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक दो प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर हो जाएगा या एक सप्ताह के भीतर 9000 संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर एक सप्ताह में 1000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं।
4. रेड अलार्ट- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पांच प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण दर रहे या फिर एक हफ्ते में 16,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर 3000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं।