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Delhi Nursery Admission: छात्रों के समान अंक आने पर ड्रॉ से होगा दाखिला, प्रक्रिया की करनी होगी वीडियोग्राफी

Tue, 19 Dec 2023 05:57 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 19 Dec 2023 05:57 AM IST
सार

शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि उन्हें ड्रॉ की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी। इसमें छात्र का चयन निष्पक्ष होकर किया गया है, इसका सबूत रहेगा।

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Delhi Nursery Admission Admission will be done through draw if students have equal marks
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

निजी स्कूलों में आवेदकों के अंक समान होने पर ड्रॉ के जरिये नर्सरी कक्षा में दाखिला मिलेगा। अभिभावकों की मौजूदगी में स्कूल ड्रॉ निकालेंगे। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए स्कूल बॉक्स में ड्रॉ की पर्ची डालने से पहले अभिभावकों को दिखानी होगी। साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। इसकी सूचना स्कूल अपनी वेबसाइट पर डालने के साथ अभिभावकों को ई-मेल भी करेंगे। स्कूल प्रशासन को ड्रॉ निकालने की नियत तिथि से दो दिन पहले अभिभावकों को जानकारी देनी होगी।

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शिक्षा निदेशालय ने इसके दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि दाखिला प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। अगर अभिभावकों को दाखिला संबंधित शिकायत करनी हो तो उनके लिए जिलों में निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह अभिभावकों की शिकायतों का निवारण करेंगे। दरअसल, शिक्षा निदेशालय ने दाखिला प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए जिलों के उप शिक्षा निदेशकों की अध्यक्षता में सभी जिलों में निगरानी प्रकोष्ठ बनाए हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि नर्सरी दाखिला सही तरीके से हो।

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ड्रॉ की करनी होगी वीडियोग्राफी
शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि उन्हें ड्रॉ की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी। इसमें छात्र का चयन निष्पक्ष होकर किया गया है, इसका सबूत रहेगा। वहीं, स्कूल को रिकॉर्ड और फुटेज का रखरखाव खुद करना होगा। निदेशालय ने परिपत्र जारी कर निर्देश दिया है कि स्कूल पारदर्शिता के साथ छात्र काे दाखिला दें। ऐसा न करने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

डोनेशन लेने पर होगी कार्रवाई
अगर कोई स्कूल दाखिले के नाम पर डोनेशन वसूलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निदेशालय ने निर्देश दिया है कि शिकायत मिलने पर स्कूल प्रबंधन की जांच की जाएगी। जांच सिद्ध होने पर स्कूल प्रबंधन को कैपिटेशन फीस का 10 गुना जुर्माना देना होगा। वहीं, अभिभावक इसकी शिकायत ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकेंगे। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए अभिभावकों को निदेशालय की वेबसाइट edudel.nic.in के ग्रीवांस रिड्रेसल सेल और मॉनिटरिंग सिस्टम हेड पर जाना होगा। इस पर अभिभावक दाखिला संबंधित किसी भी तरह की शिकायत कर सकेंगे। वहीं ऑफलाइन माध्यम से अपने जिले के डीडीई ऑफिस में जाकर शिकायत करनी होगी।

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मानदंड के आधार पर मिलेगा दाखिला
सभी निजी स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर दाखिले के लिए मानदंड अपलोड किए हुए हैं। इसी आधार पर छात्र को अंक दिए जाएंगे। ज्यादातर स्कूलों ने दूरी को अहम मानक बनाया है। घर से स्कूल जितना नजदीक होगा, दाखिले की संभावना भी उतनी अधिक होगी। इसके अलावा सिबलिंग, एलुमनाई और फर्स्ट चाइल्ड सहित दूसरे पहलुओं को मापदंड में शामिल किया है।

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