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Delhi : अब खाली प्लॉट में कूड़ा फेंका तो कटेगा चालान, मेयर का आदेश- टीन से ढक कर लगाएं निगम संपत्ति का बोर्ड

Sun, 11 Feb 2024 01:44 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 11 Feb 2024 01:44 AM IST
सार

खाली पड़े प्लॉटों को दस-दस फीट टीन से ढकने और बाहर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाने के लिए कहा गया। इसमें कूड़ा फेंकने पर लोगों के चालान होंगे।

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Delhi: Now challan will be issued if garbage is thrown in an empty plot.
दौरे पर मेयर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेयर शैली ओबरॉय ने शनिवार को तिमारपुर विधानसभा में वार्ड 11 के वजीराबाद का निरीक्षण किया। वार्ड में फैली गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और कार्ययोजना बनाकर हफ्तेभर में पूरे वार्ड की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नालियों से गाद निकालकर ऊपर स्लैब डालने के लिए कहा। 

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खाली पड़े प्लॉटों को दस-दस फीट टीन से ढकने और बाहर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाने के लिए कहा गया। इसमें कूड़ा फेंकने पर लोगों के चालान होंगे। मेयर ने कहा कि निगम बेसहारा कुत्तों को पकड़ता है और बंध्याकरण कर वापस छोड़ता है, जो कुत्ते ज्यादा ही नागरिकों को काटते हैं, उन पर डीएमसी एक्ट और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई होगी। 

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