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दिल्ली में नए दिशा-निर्देश : बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर डीडीएमए ने जारी किए नए नियम

Sun, 28 Mar 2021 03:28 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली   
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली    Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 28 Mar 2021 03:28 AM IST
सार

  • बंद जगहों पर शादी-समारोह में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल होंगे
  • अंतिम संस्कार में 50 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे 

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Delhi News : DDMA issues new guidelines amid growing number of corona cases and festive season
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

विस्तार

दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर फिर से सख्ती बरती जाएगी। संक्रमण की रोकथाम और होली के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पहले ही पाबंदी लगा चुका है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही होली मनाएं। 

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कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शनिवार को डीडीएमए ने सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नये निर्देशों के अनुसार शवदाह गृह में अब 50 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे। इसी तरह शादी-समारोह में जगह के अनुसार लोगों को शरीक होने का गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके साथ ही कोविड-19 को लेकर 31 मार्च तक जारी सभी दिशा निर्देश को 30 अप्रैल तक पालन करने का निर्देश दिया गया है। 
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डीडीएमए ने शादी समारोहों पर एक बार फिर शरीक होने वाले पर पाबंदी लगाई है। सरकार ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि अगर किसी बंद जगह पर शादी-समारोह का आयोजन हो रहा है तो क्षमता के 50 प्रतिशत ही लोग एकत्रित होंगे। मगर अधिकतम संख्या 100 लोग से अधिक नहीं होगी। पिछले दिनों यह संख्या 200 बढ़ा कर किया गया था। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल तक के लिए लागू की गई है। 
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सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर पाबंदी हटा दी थी। लेकिन अब दोबारा अधिकतम 50 लोगों से ज्यादा शामिल होने वालों पर पाबंदी लगा दी है।
उधर, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले दिनों निर्देश दिया था कि आगामी त्योहारों जिसमें होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभाओं पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थान, पार्क, बाजार, धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

जारी निर्देश में कहा गया है कि दुनिया में महामारी घोषित किए जा चुके कोरोना को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी। 

पुलिस ने कसी कमर
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच होली और अन्य त्योहारों पर लॉ एंड ऑर्ड की स्थिति को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रिव्यू मीटिंग की। इस दौरान आयुक्त ने कोरोना से बचाव के लिए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करवाए जाने की बात की। इसके साथ सीपी ने आदेश दिया कि कोरोना से बचाव के लिए दिशा-निदेशों का पालन करवाते हुए जवान खुद की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। आयुक्त ने मीटिंग के दौरान जवानों को ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर रहने के आदेश दिए। होली और शब-ए-बारात पर लोगों से भीड़ न जुटाकर अपने अपनों के बीच घरों में ही त्योहार मनाने की अपील की।


दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा कि दिल्ली आबदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं, उनका हर हाल में पालन करवाना है। ऐसे नाजुक समय में अन्य एजेंसियों के साथ पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है। सार्वजनिक स्थान, ग्राउंड, पार्क, मार्केट और धार्मिक स्थानों पर भीड़ जुटाने पर फिलहाल पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में लोग अपने व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करें। मीटिंग के दौरान ड्रग्स की तस्करी, जुआ खेलने वालों और संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, अपहरण, पॉक्सो के मामलों पर कड़ी नजर रखने की बात की गई।

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