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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi NCR Stray Dog Menace: Supreme Court Orders Sterilised Dogs Not to Be Released, Shelters to Be Built

Delhi NCR: आवारा कुत्तों के खतरे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- स्टर्लाइज करने के बाद वापस न छोड़ें

Mon, 11 Aug 2025 02:07 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 11 Aug 2025 02:07 PM IST
सार

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर होने वाली घटनाओं पर सख्त नाराजगी दिखाई है। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आठ हफ्ते में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर घूम रहे सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखा जाए, किसी कुत्ते को वापस छोड़ा नहीं जाएगा।

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Delhi NCR Stray Dog Menace: Supreme Court Orders Sterilised Dogs Not to Be Released, Shelters to Be Built
Delhi NCR Stray Dog - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कई निर्देश दिए हैं, सभी शहरों में डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया है। 
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सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे आठ हफ्तों के भीतर दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में रखें। साथ ही, किसी भी आवारा कुत्ते को वापस नहीं छोड़ा जाएगा।
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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर हो रहे जानलेवा हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार कियाया है। बीती 28 जुलाई को कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह साफ निर्देश जारी किए है कि आवारा कुत्तों को स्टर्लाइज (जीवाणु रहित बनाने) करने के बाद सड़कों या कॉलोनियों में वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए।  
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कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नागरिक प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनमें आवारा कुत्तों को पकड़ने, उन्हें जीवाणु रहित करने और उन्हें आश्रय गृह में रखने के निर्देश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में अड़ंगा डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें।

'आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए'
आवारा कुत्तों के लोगों पर हमलों और रेबीज संक्रमण के कई मामले सामने आने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि एनसीटी-दिल्ली, एमसीडी, एनएमडीसी तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू करें और खासकर उन इलाकों में जहां आवारा कुत्तों का खतरा ज्यादा है। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में आड़े आए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें।
 

कोर्ट के ऑर्डर का समयबद्ध तरीके से पालन करेंगे: दिल्ली सरकार 
दिल्ली सरकार के विकास, पशुपालन विभाग मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर दिल्ली को रेबीज और बेसहारा पशुओं के भय से मुक्ति का एक रास्ता दिखाता है।

 

सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करके इसको समुचित लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस आदेश को समयबद्ध तरीके पूर्णतया लागू करते हुए बेसहारा पशुओं के समुचित कल्याण का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा।

दिल्ली की जनता को राहत देना हमारा लक्ष्यः सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्ते में आश्रय गृह में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय से परेशान है। हम इसके समाधान पर काम कर रहे थे। 

कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली की जनता को राहत देना हमारा लक्ष्य है। ईमानदारी के साथ समाधान देना महत्वपूर्ण है। हम योजना बनाकर इस पर काम करेंगे। दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम देने वाले हैं।

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