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बिजली को लेकर AAP-LG में रार: एलजी ने दिया डिस्कॉम में सरकार से नामित जस्मीन शाह व अन्य को हटाने का आदेश

Sat, 11 Feb 2023 12:08 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 11 Feb 2023 12:08 PM IST
सार

एलजी के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि, जस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को DISCOM के बोर्ड से हटाने का एलजी का आदेश अवैध और असंवैधानिक है।

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Delhi lg orders immediate removal of jasmine shah and other private person from discoms as govt nominee
केजरीवाल के साथ जैस्मीन शाह - फोटो : Jasmine Shah Twitter

विस्तार

दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जस्मीन शाह को डीडीडीसी के बोर्ड से हटाने के निर्देश देने के बाद अब एलजी ने उन्हें बिजली कंपनियों के बोर्ड से हटाने के भी निर्देश दिए हैं।

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अब एलजी वीके सक्सेना ने आप प्रवक्ता जस्मीन शाह और नवीन एनडी गुप्ता और अन्य निजी व्यक्तियों को निजी स्वामित्व वाली डिस्कॉम- बीवाईपीएल, बीआरपीएल (अनिल अंबानी) और एनबीपीडीसीएल (टाटा) के बोर्ड में सरकार से नामित के रूप में तत्काल हटाने का आदेश दिया है। इनके स्थान पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति होगी।
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आप के इन नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली DISCOMS के बोर्डों में निजी प्रतिनिधियों के साथ सहयोग किया और सरकारी खजाने की कीमत पर 8000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया।
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बताया जा रहा है कि, वित्त सचिव, ऊर्जा सचिव और दिल्ली ट्रांस्को के एमडी अब अनिल अंबानी और टाटा की बिजली कंपनियों में सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिस तरह शीला दीक्षित के सीएम कार्यकाल के दौरान चीजें चलती थीं वैसे ही अब चलेंगी।

आप ने क्या दिया जवाब

एलजी के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि, जस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को DISCOM के बोर्ड से हटाने का एलजी का आदेश अवैध और असंवैधानिक है। एलजी के पास ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। केवल निर्वाचित सरकार के पास बिजली के विषय पर आदेश जारी करने की शक्तियां हैं। एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों और संविधान का पूरी तरह मजाक उड़ाया है। वह तो खुलेआम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन करने के लिए वह बाध्य नहीं हैं।

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