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Delhi Kanjhawala Death Case: आरोपी आशुतोष की जमानत याचिका पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Mon, 16 Jan 2023 05:22 PM IST
विजय पुंडीर एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 16 Jan 2023 05:22 PM IST
सार

कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि मामला गंभीर है और वे इस मामले में धारा 302 (हत्या) लगाने की प्रक्रिया में हैं।

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Delhi Kanjhawala Death Case Bail plea of accused Ashutosh Bhardwaj in Kanjhawala hit and drag case
कंझावला कांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत ने कंझावला में कार से घसीटने पर 20 वर्षीय एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार आशुतोष भारद्वाज की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं अभियोजन पक्ष ने तर्क रखा कि आरोपियों के खिलाफ धारा 302 लगाने की प्रक्रिया विचाराधीन है और आरोपी पर गंभीर आरोप है ऐसे में जमानत न दी जाए।

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रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोपी ने जमानत आवेदन दायर कर कहा कि उनका मामले से कोई लेनादेना नहीं है और मामले की जांच पूरी हो चुकी है। आरोपी के वकील ने कहा कि घटना के समय उसका मुवक्किल कार में नहीं था।
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वहीं जमानत आवेदन पर आपत्ति करते हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने अदालत से कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका का पता लगाया जाना है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपियों को गुमराह किया और शरण दी। कानूनी बाध्यता होने के बावजूद उसने इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी।
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रोहिणी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने हालही में आरोपी की जतानत खारिज करते हुए कहा था कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।

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