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Delhi : जन सुनवाई में अफसर गैर हाजिर रहे तो कार्रवाई तय, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डिविजनल कमिश्नर के आदेश

Wed, 27 Aug 2025 06:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 27 Aug 2025 06:10 AM IST
सार

जो भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के इन शिविरों से गैर-हाजिर रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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Delhi: If officers are absent in public hearing camp, action will be taken
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता - फोटो : x/@gupta_rekha

विस्तार

दिल्ली सरकार ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद अब जन सुनवाई शिविरों में संबंधित अधिकारियों का आना अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के इन शिविरों से गैर-हाजिर रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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डिविजनल कमिश्नर की ओर से जारी आदेश को सभी विभागों, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के प्रमुखों को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 7 अप्रैल को हुई एक बैठक में निर्देश दिए थे कि हर जिले में हफ्ते में कम से कम एक जन सुनवाई शिविर आयोजित किया जाए।
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उन्होंने कहा था कि इन शिविरों में सिर्फ नामित अधिकारी ही मौजूद रहें, प्रतिनिधि या जूनियर कर्मचारियों को भेजना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। उसके बाद, 4 जून को हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई अधिकारी किसी वजह से नहीं आ सकता तो उसे पहले जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी। इसके बावजूद, यह पाया गया कि कुछ विभागों के अधिकारी और कर्मचारी इन बैठकों में नहीं आ रहे थे, जिस पर सरकार ने गंभीर चिंता जताई।
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आदेश में यह है खास
नए आदेश के तहत हर विभाग को उप-मंडल या उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को इन शिविरों के लिए नामित करना होगा। इन अधिकारियों को नियमित रूप से जन सुनवाई शिविरों में उपस्थित रहना होगा। अगर कोई नामित अधिकारी किसी कारणवश नहीं आ पाता तो उसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से पहले ही अनुमति लेनी होगी।

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