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कन्हैया कुमार सहित JNU के 15 छात्रों को हाईकोर्ट से मिली राहत

Fri, 13 Oct 2017 10:22 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 13 Oct 2017 10:22 AM IST
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delhi highcourt gave relief to kanhaiya kumar and fourteen others in jnu case

हाईकोर्ट ने जेएनयू नारेबाजी विवाद मामले में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 15 छात्रों को राहत प्रदान की है। जेएनयू प्रशासन ने इन छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। अदालत ने जेएनयू प्रशासन के फैसले को खारिज करते हुए दोबारा सुनवाई करने और फिर नए सिरे से फैसला करने का निर्णय दिया है।

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 मामला जेएनयू परिसर में नौ फरवरी 2016 को अफजल गुरु की बरसी को लेकर हुई नारेबाजी से जुड़ा है। जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने छात्रों का पक्ष सुनने और उन्हें दस्तावेजों का निरीक्षण करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने जेएनयू के अपीलीय अधिकारी को कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अनिर्बान भट्टाचार्य का पक्ष सुनने व छह सप्ताह के भीतर कारण सहित विस्तृत फैसला लेने का निर्देश दिया है। छात्रों ने आरोप लगाया था कि उनका पक्ष सुने बिना ही अपीलीय अधिकारी ने अपना फैसला दिया था।
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पेश याचिका में छात्रों ने उन्हें दी गई सजा को चुनौती दी थी। इस सजा में निष्कासित किए जाने से लेकर छात्रावास खाली करवाने की कार्रवाई भी शामिल थी। जेएनयू के अपीलीय अधिकारी ने उमर खालिद को दिसंबर 2017 तक निष्कासित कर दिया था जबकि अनिर्बान  को पांच साल के लिए विश्वविद्यालय से निकाला गया था। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया, उमर व अनिर्बान को जेएनयू परिसर में नौ फरवरी 2016 को हुई नारेबाजी के मामले में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक ये छात्र अफजल गुरु को फांसी दिये जाने के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। कोर्ट ने इन आरोपियों को इस मामले में जमानत प्रदान कर दी थी। पुलिस ने डेढ़ साल बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है। 

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