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UPSC Aspirants Death Case: सीईओ अभिषेक गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट, जानें मामला

Tue, 28 Jan 2025 02:46 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 28 Jan 2025 02:46 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट सीईओ अभिषेक गुप्ता की याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। उन्हें 23 सितंबर 2024 को अंतरिम जमानत दी गई थी।

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Delhi High Court will hear  plea of CEO Abhishek Gupta
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए यूपीएससी अभ्यर्थी की मौत के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय सीईओ अभिषेक गुप्ता की याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। गुप्ता ने अंतरिम जमानत पर पांच करोड़ रुपये की वित्तीय शर्त को माफ करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।

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उन्हें 23 सितंबर 2024 को अंतरिम जमानत दी गई थी। कोर्ट ने रेड क्रॉस के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त लगाई थी। वहीं गुप्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही विचाराधीन राशि को माफ कर चुका है। साथ ही अन्य 4 सह-आरोपियों को उच्च न्यायालय की ओर से नियमित जमानत दी गई है।

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