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Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट मोहनलाल के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश होंगे जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Mar 2026 06:29 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश जारी करने का फैसला किया है। अदालत आज इस मामले की सुनवाई के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया साइट्स पर बिना अनुमति के मोहनलाल की तस्वीर, नाम और लाइक्नेस के दुरुपयोग पर सख्त नाराजगी जताई।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकलपीठ ने कहा कि किसी की छवि का बिना अनुमति स्पष्ट रूप से दुरुपयोग क्यों हो रहा है। मोहनलाल (मोहनलाल विश्वनाथन नायर) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा मांगी थी। याचिका में अनधिकृत मर्चेंडाइज, विज्ञापनों, डीपफेक और एआई जनित सामग्री के माध्यम से उनके नाम, चेहरे, आवाज और छवि के दुरुपयोग को रोकने की मांग की गई है। इंटरमीडियरीज को उल्लंघनकारी सामग्री हटाने के निर्देश। उल्लंघन करने वाले यूजर्स की बेसिक सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन दो सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2026 को होगी।
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