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आशा किरण शेल्टर होम: दिल्ली HC ने मेडिकल और गैर-मेडिकल स्टाफ की कमी पर किया गौर, सोमवार को होगी अलगी सुनवाई

Wed, 07 Aug 2024 04:11 PM IST
श्याम जी. न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Wed, 07 Aug 2024 04:11 PM IST
सार

आशा किरण शेल्टर होम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल और गैर-मेडिकल स्टाफ की कमी पर गौर किया है। मामले में अगली अगली सुनवाई सोमवार को होनी है।
 

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Delhi High Court takes note of shortage of medical and non-medical staff in Asha Kiran Shelter Home case
दिल्ली आशा किरण शेल्टर होम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आशा किरण शेल्टर होम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल और गैर-मेडिकल स्टाफ की कमी पर गौर किया है। अदालत ने समाज कल्याण सचिव का आश्वासन दर्ज किया कि वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी करेंगे। अगली सुनवाई सोमवार को होनी है।

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सचिव को सोमवार तक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और संकट को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उनसे असहाय महसूस न करने का आग्रह किया। अदालत ने अतिरिक्त धनराशि के लिए उपराज्यपाल से संपर्क करने का भी सुझाव दिया और कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने की सिफारिश की। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने आशा किरण शेल्टर होम में 14 की लोगों की मौत हो गई थी। 

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