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दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट की ओएमआर शीट पर गड़बड़ी पर एनटीए से मांगा जवाब
Tue, 22 Dec 2020 12:19 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 22 Dec 2020 12:19 AM IST
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हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2020 की ओएमआर शीट में गड़बड़ी पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को पक्ष रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश उस याचिका पर दिया गया है जिसमें सितंबर में आयोजित परीक्षा में ओएमआर शीट में भारी गड़बड़ी का दावा किया गया है।
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न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने 14 उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस याचिका में उत्तर तालिका तथा ओएमआर शीट को चुनौती देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपनी ओएमआर शीट देखने और उसकी फोटो लेने की अनुमति 11 दिसंबर को दी थी।
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हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल संकर नारायणन तथा अधिवक्ता तन्वी दुबे व आविष्कार सिंघवी ने बताया कि ओएमआर शीट देखने के बाद पता चला कि उनमें से कई शीट खाली थी और शीट के फटे हुए टुकड़े को टेप से चिपकाया गया था। इसके अलावा भी ओएमआर शीट में गड़बड़ियां थीं जिनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
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हालांकि इस सुझाव का एनटीए के वकील ने विरोध करते हुए कहा इसकी अनुमति देना याचिकाकर्ताओं के दावे का विश्वास प्रदान करेगा। एजेंसी के वकील ने कहा कि देश में 16 लाख उम्मीदवारों ने नीट की परीक्षा दी थी जिसमें से 14 ने अब और उनसे पहले दो उम्मीदवार कोर्ट आए हैं।