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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने कैलाश गहलोत की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

Mon, 29 Aug 2022 01:56 PM IST
विजय पुंडीर पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 29 Aug 2022 01:56 PM IST
सार

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी लेने से संबंधित प्रावधान को चुनौती दी गई है। 

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Delhi High Court seeks response from Center on Kailash Gehlot's plea
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की विदेश यात्राओं के लिए राज्य के मंत्रियों की राजनीतिक मंजूरी के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार, उपराज्यपाल व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर यात्रा की समय पर मंजूरी न देने पर हुए विवाद के बाद यह याचिका दायर की गई थी।

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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अलावा उपराज्यपाल को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर आठ सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 23 जनवरी को तय की है। गहलोत की याचिका के अनुसार, राज्य सरकार के मंत्रियों की व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी उनके निजता के अधिकार और संवैधानिक कार्यालय की गरिमा का उल्लंघन है।
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केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया है मुख्यमंत्री को पहले 2019 में कोपेनहेगन में सी-40 वर्ल्ड मेयर्स समिट में भाग लेने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने भी लंदन के लिए परिवहन के निमंत्रण पर जाने की मंजूरी का अनुरोध किया था लेकिन केंद्र सरकार में संबंधित अधिकारियों की ओर से तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जब तक अनुरोध की अवधि खत्म नहीं हो गई।

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