{"_id":"6a71f663fda3d3079106305a","slug":"delhi-high-court-seeks-governments-response-to-in-service-doctors-plea-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-149120-2026-08-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने इन-सर्विस डॉक्टरों की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने इन-सर्विस डॉक्टरों की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इन-सर्विस डॉक्टरों की उस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें आरक्षित इन-सर्विस डीएनबी (पोस्ट-ग्रेजुएट) सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों के 14 इन-सर्विस डॉक्टरों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने नीट-पीजी 2025 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, फिर भी प्राधिकरणों ने 2025 शैक्षणिक सत्र के लिए इन-सर्विस कोटा के तहत पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की है। अदालत ने दिल्ली सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा और याचिका की अगली सुनवाई 14 अगस्त के लिए तय की है। ब्यूरो
विज्ञापन
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने नीट-पीजी 2025 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, फिर भी प्राधिकरणों ने 2025 शैक्षणिक सत्र के लिए इन-सर्विस कोटा के तहत पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की है। अदालत ने दिल्ली सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा और याचिका की अगली सुनवाई 14 अगस्त के लिए तय की है। ब्यूरो
विज्ञापन