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दिल्ली:  हाईकोर्ट ने भूकंपीय स्थिरता आदेश के संबंध में दायर अवमानना याचिका पर आप सरकार और डीडीए से मांगा जवाब 

Tue, 15 Dec 2020 07:32 PM IST
Mohit Mudgal पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Tue, 15 Dec 2020 07:32 PM IST
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Delhi: High court seeks AAP government and DDA on contempt petition filed in connection with seismic stability order
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

दिल्ली हाईकोर्ट  ने आप सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और तीनों नगर निगम से राजधानी में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है।  याचिका में आप सरकार, डीडीए और तीनों निगमों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने मंगलवार को वकील अर्पित भार्गव की याचिका पर उन्हें और नई दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किए। भार्गव ने अपनी याचिका में दावा किया है कि दिल्ली को किसी भी भीषण भूकंप के लिए तैयार करने के अदालत के पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।
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अदालत का पूर्व आदेश साल 2015 में दायर भार्गव की याचिका पर ही आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता बेहद खराब है और भीषण भूकंप आने पर बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं।
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याचिका अब भी हाईकोर्ट ने समक्ष लंबित है, जिसमें समय-समय पर दिल्ली सरकार और नागरिक अधिकारियों को एक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए, भार्गव ने कहा कि पांच साल की अवधि में हाईकोर्ट के गंभीर हस्तक्षेप के बावजूद अधिकारियों ने  बड़े सार्वजनिक हित के लिए थोड़ी भी चिंता नहीं दिखाई। इसी के साथ कार्य योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए एक कदम तक नहीं उठाया। उन्होंने दलील दी कि अदालत से पारित  विभिन्न आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया और उनका पालन नहीं किया गया।

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