दिल्ली: जीवनसाथी द्वारा कपटपूर्ण बयान दिए जाने के आधार पर विवाह रद्द नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट ने की टिप्पणी
पीटीआई, दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Thu, 21 Sep 2023 09:23 PM IST
सार
जस्टिस सुरेश कुमार कैत की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर विवाह को रद्द करने की याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक पति की अपील को खारिज करते हुए खंड पीठ ने ये टिप्पणियां की।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला