फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court said - cannot give any instructions on the spread of deepfake videos during elections.

Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- डीपफेक वीडियो प्रसार पर चुनाव के बीच नहीं दे सकते कोई निर्देश

Fri, 03 May 2024 06:08 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 03 May 2024 06:08 AM IST
सार

लॉयर्स वाइस नामक संगठन की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को सोमवार तक प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
Delhi High Court said - cannot give any instructions on the spread of deepfake videos during elections.
Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक वीडियो के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह चुनावों के बीच में कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग मुद्दे की जांच के साथ ही कार्रवाई करेगा।

विज्ञापन


लॉयर्स वाइस नामक संगठन की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को सोमवार तक प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप चुनाव आयोग को अभ्यावेदन दें। हम केवल आयोग को पहलू की जांच करने की सिफारिश कर सकते हैं। 
विज्ञापन


याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सामग्री पर कार्रवाई के लिए निर्धारित 24 घंटे की समयावधि बहुत कम है। दूसरी तरफ, चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि जनहित याचिका में डीपफेक वीडियो के संबंध में दर्ज आपराधिक शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हमें चुनाव आयोग पर विश्वास करना होगा
कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है, जिसके दम पर डीपफेक वीडियो अपलोड होने से रोका जा सके। 

  • चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। उनको इससे निपटने दें। यह एक संाविधानिक संस्था है। हमें उन पर भरोसा दिखाना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed