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Delhi High Court: पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, UPSC ने आवेदन का किया विरोध

Thu, 28 Nov 2024 10:36 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 28 Nov 2024 10:36 PM IST
सार

 यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। इससे पहले 1 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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Delhi High Court reserves verdict on anticipatory bail plea of former IAS Pooja Khedkar
पूजा खेडकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रोबेशनर आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पूजा पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत तरीके से प्रस्तुत करने और तथ्यों को गलत साबित करने का आरोप है।

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न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि अगस्त में खेडकर को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा इस बीच जारी रहेगी। यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। इससे पहले 1 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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खेडकर का कहना है कि वह जांच में सहयोग करेंगी। उन्होंने दावा किया है कि उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि खेडकर से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाना।
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मामले में शिकायतकर्ता यूपीएससी ने खेडकर को “मास्टरमाइंड” कहा है। इसने दावा किया है कि जिस तरह से वह सिस्टम में घुसी है, उससे पता चलता है कि वह कितनी प्रभावशाली है। 31 जुलाई को यूपीएससी ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें आयोग की सभी भावी परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया। यूपीएससी के अनुसार, उन्हें “सिविल सेवा परीक्षा-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी” पाया गया।

उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी को मामले में जांच का दायरा बढ़ाने और पूरी निष्पक्षता से जांच करने का निर्देश दिया था। ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी को अतीत में अनुशंसित उन उम्मीदवारों का पता लगाने का भी निर्देश दिया था जिन्होंने अनुमेय सीमा से अधिक लाभ उठाया है और जिन्होंने ओबीसी श्रेणी के तहत या बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के तहत लाभ प्राप्त किए हैं, जबकि वे इसके हकदार नहीं थे।


खेडकर जून में अपने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में पुणे कलेक्ट्रेट में शामिल हुईं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सीएसई पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के तहत कोटा का “दुरुपयोग” किया। इस मामले में यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उनका चयन रद्द करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी रोक दिया गया।

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