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Delhi: हाईकोर्ट से खारिज की इंद्र पाल सिंह गाबा की याचिका, लंदन में हुए भारतीय दूतावास हमले में है नाम

Tue, 29 Oct 2024 12:09 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 29 Oct 2024 12:09 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध करने वाले एक आरोपी गाबा की याचिका को खारिज कर दिया है।

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Delhi High court rejects plea of Inder Pal Singh Gaba
दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंद्र पाल सिंह गाबा की याचिका खारिज कर दी है। वह 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में आरोपी है। उसने इस मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी थी। विशेष एनआईए कोर्ट में पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
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