फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court rejects financial condition for interim bail of Rau CEO Abhishek Gupta

Delhi Coaching Case: सीईओ अभिषेक गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 2.5 करोड़ रुपये की आर्थिक शर्त रद्द

Thu, 30 Jan 2025 04:43 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 30 Jan 2025 04:43 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने राउ के सीईओ अभिषेक गुप्ता की अंतरिम जमानत के लिए वित्तीय शर्त को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को मामले की योग्यता के अनुसार जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
Delhi High Court rejects financial condition for interim bail of Rau CEO Abhishek Gupta
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने गुरुवार को राउ के सीईओ अभिषेक गुप्ता की अंतरिम जमानत के लिए लगाई गई 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय शर्त को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले की मेरिट के अनुसार जमानत याचिका पर फैसला करने का भी निर्देश दिया।

विज्ञापन


राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। जस्टिस विकास महाजन ने 23 सितंबर, 2024 को अभिषेक गुप्ता को अंतरिम जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई वित्तीय शर्त को खारिज कर दिया। गुप्ता को ओल्ड राजिंदर नगर में बाढ़ में डूबे बेसमेंट में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी। कोर्ट ने रेड क्रॉस के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त लगाई थी।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने भी शुरू में अभिषेक गुप्ता के लिए रेड क्रॉस के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त रखी थी। हालांकि, गुप्ता की औश्र से पेश वरिष्ठ वकील जयंत सूद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस शर्त पर रोक लगा दी है। सूद ने यह भी बताया कि बेसमेंट के सह-मालिक, अन्य चार सह-आरोपियों को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आईएएस उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के नवीन दलविन - 26 जुलाई, 2024 को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी के अंदर फंस गए थे, जो बारिश के कारण जलमग्न हो गई थी।


ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राऊ के आई.ए.एस. स्टडी सर्किल ने अपने बेसमेंट को लाइब्रेरी के रूप में उपयोग करके इन नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से पूरा होने का प्रमाण पत्र होने के बावजूद, जो बेसमेंट के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, कोचिंग सेंटर ने बेसमेंट में अपनी लाइब्रेरी का संचालन जारी रखा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed