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Delhi: आप विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज
Mon, 11 Mar 2024 04:41 PM IST
आकाश दुबे
एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 11 Mar 2024 04:41 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले उनकी पिछली जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
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आप विधायक अमानतुल्ला खान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट से आप विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले उनकी पिछली जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। बता दें कि वक्फ बोर्ड में मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कथित गड़बड़ी को लेकर अमानतुल्ला के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। इसी मामले ईडी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया था।
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आरोप लगाया गया है कि अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से विभिन्न लोगों की भर्ती की। ईडी ने आरोप लगाया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से नकद में बड़ी रकम अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया।
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