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Delhi: हाईकोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध मामले में सुनवाई से किया इनकार, कहा- सुप्रीम कोर्ट में लंबित है केस

Thu, 20 Oct 2022 12:48 PM IST
ANI Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 20 Oct 2022 12:48 PM IST
सार

दालत ने कहा है कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बेंच के लिए इस पर अभी सुनवाई करना उचित नहीं।

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Delhi High Court refuses to hear plea challenging complete ban on firecrackers
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : Social Media

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पटाखों पर 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बेंच के लिए इस पर अभी सुनवाई करना उचित नहीं। 

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 'प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए' सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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सांसद ने तर्क दिया कि जीवन के अधिकार का बहाना देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। उन्होंने कोर्ट से दिल्ली सरकार को स्वीकृत पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने का आदेश देने की मांग की है।

हाईकोर्ट में भी डीपीसीसी के आदेश को दी गई थी चुनौती
पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। बता दें कि डीपीसीसी ने 14 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी, 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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