फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court refused to issue directions to remove news reports Afzal Guru Maqbool Bhatt

Delhi: तिहाड़ जेल से आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र हटाने पर बड़ा फैसला, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा

Wed, 24 Sep 2025 02:55 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 24 Sep 2025 02:55 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने आतंकवादियों अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें तिहाड़ जेल से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

विज्ञापन
Delhi High Court refused to issue directions to remove news reports Afzal Guru Maqbool Bhatt
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र हटाने संबंधी निर्देश जारी करने से इनकार किया है। हाई कोर्ट में आतंकवादियों की कब्र हटाए जाने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed