फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court Refusal to live together is cruelty to husband or wife

Delhi High Court : अवैध संबंध के झूठे आरोप, साथ रहने से इनकार करना पति या पत्नी के प्रति क्रूरता

Wed, 16 Aug 2023 10:13 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 16 Aug 2023 10:13 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि पति की निर्विवाद गवाही से साबित हुआ है कि पत्नी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी और अड़ियल रवैया अपनाती थी, जबकि पति उसे समझाने की कोशिश करता था। 

विज्ञापन
Delhi High Court Refusal to live together is cruelty to husband or wife
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अवैध संबंध के झूठे आरोप चरम प्रकार की क्रूरता हैं क्योंकि ये पति-पत्नी के बीच विश्वास और आस्था के पूरी तरह से टूटने को दर्शाते हैं। जिसके बिना कोई भी वैवाहिक रिश्ता कायम नहीं रह सकता। कोर्ट ने कहा कि महिला यह साबित करने के लिए कोई सबूत दिखाने में विफल रही कि पुरुष के कभी अवैध संबंध थे और कहा कि यह वैवाहिक रिश्ते में लगभग अंतिम कील की तरह है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्ण की पीठ ने कहा कि इस प्रकार, अवैध संबंध के झूठे आरोप चरम प्रकार की क्रूरता हैं क्योंकि यह पति-पत्नी के बीच विश्वास और आस्था के पूरी तरह टूटने को दर्शाता है। जिसके बिना कोई भी वैवाहिक रिश्ता टिक नहीं सकता है। उच्च न्यायालय ने तलाक देने के पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली महिला की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निचली अदालत का फैसला तर्कसंगत और ठोस आधार पर आधारित है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि पति की निर्विवाद गवाही से साबित हुआ है कि पत्नी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी और अड़ियल रवैया अपनाती थी, जबकि पति उसे समझाने की कोशिश करता था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है कि किसी भी वैवाहिक रिश्ते का आधार वैवाहिक संबंध होता है, जिसमें सहवास एक बहुत मजबूत आधार बनता है।  

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed